🚨 कलेक्टर के सख्त निर्देश: माचलपुर थाने में हार्वेस्टर संचालकों की बड़ी बैठक, नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई 🚨
माचलपुर (आकाश शर्मा) | 17 मार्च 2026 फसल कटाई के सीजन को देखते हुए थाना माचलपुर परिसर में आज हार्वेस्टर संचालकों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि अब नियमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


बैठक में नायब तहसीलदार, आर.ई. विभाग के अधिकारी एवं कृषि विभाग के अधिकारी, थाना प्रभारी भागीरथ शाक्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कलेक्टर महोदय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को विस्तार से समझाते हुए सभी संचालकों को सख्ती से उनका पालन करने की हिदायत दी।
👉 सुरक्षा और नियमों पर फोकस
अधिकारियों ने हार्वेस्टर संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों, मशीनों की फिटनेस, फायर सेफ्टी और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। खेतों में आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए।
👉 स्पष्ट चेतावनी
प्रशासन ने दो टूक कहा कि यदि कोई संचालक नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और मशीन जब्ती तक शामिल हो सकती है।
👉 जिम्मेदारी से काम करने की अपील
अधिकारियों ने सभी संचालकों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि फसल कटाई का कार्य सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके।
🚜 क्या-क्या हैं नए नियम?
1. नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित
फसल कटाई के बाद अवशेष जलाना अब गैरकानूनी होगा।
2. हारवेस्टर पर SMS जरूरी
हर हारवेस्टर मशीन में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) लगाना अनिवार्य होगा, ताकि खेत में ही भूसा तैयार किया जा सके।
3. उल्लंघन पर जुर्माना
बिना SMS हारवेस्टर से कटाई कराने पर
👉 भूमि मालिक और मशीन संचालक दोनों पर 5000-5000 रुपए का जुर्माना
2 एकड़ से कम भूमि वाले किसान द्वारा नरवाई जलाने पर
👉 2500 रुपए प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति
4. थाने में जानकारी देना अनिवार्य
हारवेस्टर संचालकों को अपनी मशीन, वाहन नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और कार्यक्षेत्र की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज करानी होगी।
5. बाहर से आने वाले हारवेस्टर पर भी नजर
जिले में प्रवेश करने वाले बिना SMS वाले हारवेस्टर पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।
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